@ चितलवाना
बाल विवाह मृत्युभोज रोकथाम को लेकर बैठक आयोजित
सांचोर। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक ब्रिजेश पंवार ने कहा कि बाल विवाह एवं मृत्युभोज करना अपराध की श्रेणी में आता है, इसके बावजूद भी आज भी इसका प्रचलन जारी है। हम सब की यह जिम्मेदारी है कि इन संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए सकारात्मक सहयोग करें। पंवार शुक्रवार पंचायत समिति सभागार में पंचायतीराज कर्मचारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह ऐसे अपराध है जिसमें सजा का प्रावधान है इसके बावजूद भी कई आज भी बेखौफ होकर लोग ऐसे अपराध कर रहे हैं। हम सब का यह कर्तव्य है हम बाल विवाह और मृत्युभोज जैसे अपराधों को रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने गांव में नियोजित कर्मचारियों व जनता को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए कहा कि सीआर.पी.सी. की धारा 39 व 40 तथा धारा 7 मृत्युभोज निवारण अधिनियम व धारा 13 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दायित्व है कि यदि किसी गांव में कोई बाल विवाह या मृत्यु भोज जैसे अपराध कर रहा है तो इसकी सूचना देवें। उन्होंने कहा कि नियोजित कर्मचारी की अपराधों की सूचना देने की जिम्मेदारी है। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों व अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि यदि किसी कर्मचारी ने इसमें उदासीनता बरती तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंवार ने कहा कि बाल विवाह व मृत्युभोज रूकवाना भी पुण्य का कार्य है, इसलिए आप सभी ऐसे अपराधों को रूकवाने में सहयोग दें। उन्होंने सभी कर्मचारियों को कहा कि वे बाल विवाह व मृत्युभोज जैसे सामाजिक अपराधों को रोकने के लिए पहल करते हुए लोगों में दुष्परिणामों की जानकारी दें और लोगों को जागरूक करें। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भीमाराम चोधरी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम व मृत्युभोज निवारण अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए ऐसे अपराध करने पर सजा के प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विकास अधिकारी रामावतार शर्मा ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारी बाल विवाह व मृत्युभोज जैसे अपराधों को रोकने में पूरा सहयोग देंगे। इस अवसर पर प्रधान टाबाराम मेघवाल, प्रसार अधिकारी मासिंगाराम, एडवोकेट बाबूलाल पालडिया, सदराम विश्नोई, कनिष्ठ लिपिक भरत कुमार मेघवाल, अधिवक्ता भगवती प्रसाद, राजेश भादू, अशोक बेनीवाल, एड. रमेश कुमार विश्नोई, महेन्द्र वैष्णव के अलावा विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिव व पंचायतीराज विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
बाल विवाह या मृत्युभोज की इस नंबर पर दें
बैठक के दौरान ब्रिजेश पंवार ने तालुका विधिक सेवा समिति के मोबाइल नंबर 8290868080 पर बाल विवाह या मृत्युभोज संबंधित सूचना देने का कहा। यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अपना नाम गोपनीय रखवाना चाहे तो नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से इस नंबर का अधिक से अधिक प्रचार कर इस नंबर पर अधिक से अधिक सूचनाएं भेजने का कहा।
मंगलवार, 28 नवंबर 2017
बाल विवाह व मृत्युभोज जैसे अपराधों को रोकने में अपना सकारात्मक सहयोग दे कर्मचारी - पंवार
न्यूज़ रिपोर्टर
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