बीएसएफ व पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च - राजस्थान उदय न्यूज़

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शुक्रवार, 13 अप्रैल 2018

बीएसएफ व पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च

बीएसएफ व पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च


रानीवाड़ा । उपखण्ड मुख्यालय पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर थानाधिकारी भूपेन्द्रसिंह शेखावत के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह व शाम को पुलिस के साथ हथियारो से लैस बीएसएफ  के जवानो ने पुलिस थाने से हॉस्पिटल चौराहा, गरबा चौक, मुख्य बाजार, मंडार मार्ग, रेल्वे स्टेशन रोड़ सहित विभिन्न मार्गो से होते हुए फ्लैग मार्च किया।

गत 2 अप्रेल एस.सी., एस.टी एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बदलाव के निर्देश दिये जाने के खिलाफ दलित संगठनों द्वारा भारत बंद के दौरान कस्बे में हुई आगजनी व पथराव को देखते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपजिला कलेक्टर हनुमानसिंह राठौड़ ने गुरूवार रात्रि से धारा-144 लागु की गई। उपखण्ड मजिस्ट्रेट राठौड़ ने बताया कि 11 अप्रेल की रात्रि आगजनी की घटना एवं अलग-अलग त्यौहारों को मद्देनजर रखते हुए उपखण्ड मुख्यालय पर धारा-144 पांच मई तक प्रभावित रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर चलने आपत्तिजनक नारे लगाने के लिए प्रतिषेधित होगा।

सम्पूर्ण क्षेत्र में शांति निरूपित रहे इस हेतु ऐसे संवैधानिक धाराओं का उपयोग किया जाता हैं। एहतियात के तौर पर रानीवाड़ा में शुक्रवार शाम को भी थानाधिकारी भूपेन्द्रसिंह शेखावत एवं बीएसएफ के अधिकारी के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस एवं हथियारो से लैस बीएसएफ के जवानों ने फलैग मार्च किया। जिससे कस्बे में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। थानाधिकारी ने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर आयोजनकर्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के अलावा लाउड स्पीकर सहित अन्य संसाधनों का उपयोग करने पर जब्त कर कार्यवाही की जायेगी।

क्या है धारा 144
अक्सर हम सभी सुनते या पढ़ते हैं कि पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहीं भी किसी भी शहर में हालात बिगड़ने की संभावना या किसी घटना के बाद धारा-144 लगा दी जाती है आईए जानते हैं कि आखिर धारा-144 है क्या और इसका पालन न करने पर क्या सजा हो सकती है। सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है, इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफि केशन जारी करता है और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है।

क्या है सजा का प्रावधान
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है वैसे यह एक जमानती अपराध है इसमें जमानत हो जाती है।