बगैर नोटिस के बिजली कनेक्शन काटने पर विद्युत निगम को 25 हजार हर्जाना देने के आदेश - राजस्थान उदय न्यूज़

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गुरुवार, 19 अगस्त 2021

बगैर नोटिस के बिजली कनेक्शन काटने पर विद्युत निगम को 25 हजार हर्जाना देने के आदेश

Jodhpur News: बच्चों की परीक्षाओं के बीच ही बिना नोटिस दिए बिजली कनेक्शन काटने को आयोग ने गलत माना है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ​नियमानुसार ​बगैर नोटिस के किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जा सकता. यह कार्यवाही निगम के सेवा दोष में आती है.

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