जाखल पूर्व संरपच को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत - राजस्थान उदय न्यूज़

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बुधवार, 17 मई 2017

जाखल पूर्व संरपच को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

सांचौर
फर्जी टीसी मामले को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट से पूर्व संरपच रामावतार मांजू को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट न्यायाधिपति संदीप मेहता ने आदेश जारी करते हुए 1 माह तक गिरफ्तारी रोक दी है। 10 मई को अपर सेशन न्यायालय भीनमाल से रामावतार की अग्रिम जमानत खारिज हुई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी। जहां उनको अब19 जून तक स्थानीय थाने में दर्ज रिर्पोट में मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
न्यायाधिपति संदीप मेहता ने विद्वान लोक अभियोजक को निर्देश देकर केस की डायरी एक माह तक मंगवाकर न्यायाल के अवलोकन हेतु उपलब्ध करवाने के आदेश दिये है।