जालोर। पुलिस अधीक्षक, जालोर कल्याणमल मीना के निर्देशानुसार थानाधिकारी पुलिस थाना करड़ा ने खतरनाक अपराधी को जेल भेजने के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार अपराधी रूगनाथराम पुत्र पुखराज जाति विश्नोई निवासी मोखतरा पुलिस थाना करड़ा जो खतरनाक व अवैध शराब बेचने की प्रवृति, सरकारी कर्मचारियों के साथ राजकार्य में बाधा उत्पन्न व मारपीट करने का आदि हैं। इसके विरुद्ध भादसं एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज होकर चालान पेश अदालत हुए हैं एवं प्रकरणों में सजायाब्ता भी हुआ है। जो राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 में परिभाषित ‘शराब का चोर बाजारिया‘ एव ‘खतरनाक‘ व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इस व्यक्ति के कृत्य से आम जनता इसके विरुद्ध या तो रिपोर्ट नहीं करती या चालान किये प्रकरणों में गवाह इसके डर से पक्षद्रोही हो जाने से सजा नहीं हो पाती है। थानाधिकारी पुलिस थाना करड़ा द्वारा धारा 3 राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 के तहत इस्तगासा तैयार कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मार्फत उक्त इस्तगासा जिला मजिस्ट्रेट जालोर के समक्ष कार्यवाही हेतु पेश किया गया। इस पर जिला मजिस्ट्रेट जालोर द्वारा 3 अक्टूबर को आदेश पारित कर उक्त अपराधी को जिला कारागृह जालोर में निरुद्ध करने बाबत निर्देश प्रदान किये गये। इसकी पालना में आरोपी को जेल भेज दिया गया।
न्यूज़ रिपोर्टर
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