साल मनाएं इन नियमों के अनुसार, नहीं तो होगी कार्रवाई - राजस्थान उदय न्यूज़

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शुक्रवार, 29 दिसंबर 2017

साल मनाएं इन नियमों के अनुसार, नहीं तो होगी कार्रवाई

साल मनाएं इन नियमों के अनुसार, नहीं तो होगी कार्रवाई

31 दिसंबर की वो रात जिसमें पूरी दुनिया जश्न के महौल में डूबी होती है, सभी लोग जाने वाले साल को अलवीदा कहते है और नए साल का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं।
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इस रात शहरों के बड़े से बड़े और छोटे से छोटो रिसॉर्ट, पेलेस और रेस्टोरेंट में न्यू इयर को सेलिब्रेट करने के लिए अलग-अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और ये कार्यक्रम रात भर लोगों को मंत्रमुग्ध कर बांध देते हैं।
इसी के चलते न्यू ईयर सेलिब्रेशन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए यूटी (यूनियन टेरिटरी) पुलिस ने कमर कस ली है। नए साल की शुरुआत किसी के लिए भी दुर्घटना बन कर न आए, इसके लिए पुलिस ने कुछ निर्देश जारी किए है।


                    चंडीगढ़ पुलिस (फाइल फोटो)।
31 दिसंबर की रात को आप 1 बजे तक ही डिस्क और रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मना सकते हैं। क्योंकि इसके बाद शहर में कोई सेलिब्रेशन नहीं करने दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक प्लेस और रोड साइड पर रात 12 बजे तक ही नए साल की पार्टी मना सकते हैं।

वहीं इसके अलावा पुलिस प्रशासन लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए 31 दिसंबर की शाम को 1900 पुलिसकर्मियों को मुख्य जगहों पर तैनात करेगी। इसके साथ ही आठ गजेटेड अफसर भी तैनात रहेंगे।

वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नौ पीसीआर तैनात रहेंगी और कोई भी महिला घर जाने मे असुरक्षित महसूस करने पर 100 नंबर पर कॉल कर सकतीं हैं।